स्मारक और पार्क घोटाला : आरोपी सरकारी कर्मचारियों को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

स्मारक और पार्क घोटाला : आरोपी सरकारी कर्मचारियों को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

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प्रयागराज ।। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्मारक और पार्क घोटाले के मामले में आरोपी सरकारी कर्मचारियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए हुए स्मारक और पार्क घोटाले के मामले के आरोपी सरकारी कर्मचारियों को कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने त्रिलोकीनाथ व अन्य कर्मचारियों की याचिका पर पारित किया। याचियों के खिलाफ गोमती नगर थाने में आईपीसी की धारा 420, 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) तथा 13(2) के तहत वर्ष 2014 में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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