उद्योगों के लिए राहत: यूपी सरकार करेगी 293 मामूली अपराधों को अपराधमुक्त, जेल की जगह लगेगा जुर्माना
लखनऊ, अगस्त 7 (TNA) उद्योगों को बेहतर कारोबारी माहौल देने और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार 293 मामूली अपराधों को अपराधमुक्त (डी-क्रिमिनलाइज़) करने की तैयारी में है। अब इन अपराधों में जेल नहीं, बल्कि न्यूनतम से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, ये 293 अपराध लगभग 15 से 20 विभिन्न अधिनियमों में शामिल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नगर निकाय कानून, फायर सर्विस अधिनियम, वृक्ष सुरक्षा अधिनियम, श्रम कानून और उद्योगों से संबंधित अधिनियम शामिल हैं।
नए प्रस्तावित कानून में छोटे अपराधों के लिए ‘कंपाउंडिंग’ (समझौता शुल्क) का प्रावधान भी होगा। अभी तक इन मामलों में छह महीने तक की सजा का प्रावधान था, जिसे अब हटाया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम ना केवल व्यवसायों को बढ़ावा देगा, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं में भी सरलीकरण लाएगा और अदालतों पर बोझ कम करेगा।यह कानून विधानसभा में जल्द पेश किया जा सकता है।