नई दिल्ली, सितंबर 23 (TNA) 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आज सुनवाई लगातार लगभग तीन घंटे से अधिक समय तक चली। वर्तमान चरण में चयनित अभ्यर्थियों/जनरल पक्ष की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने अपनी दलीलें जारी रखीं, जिसके बाद डॉ. सिंघवी ने भी अपना पक्ष रखा। शेष दलीलों के लिए अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता कल से अपनी बात रखेंगे।
आज की सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से TET, ATRE तथा आरक्षण/माइग्रेशन से जुड़े कानूनी प्रश्नों पर विस्तार से बहस हुई। सुनवाई के दौरान पीठ की ओर से कई बिंदुओं पर सवाल किए गए और दोहराए जा रहे तर्कों को संक्षिप्त रखने के संकेत भी दिए गए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बहस इसी प्रकार लंबी चलती रही तो मामले की सुनवाई में काफी समय लगेगा और रिपीटेड आर्गुमेंट नहीं किए जाएंगे।
मामले में अभी पिटिशनर्स की ओर से बहस जारी है। इसके बाद संबंधित रेस्पॉन्डेंट पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और उसके पश्चात राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आएगा। राज्य सरकार पहले ही अपने प्रस्ताव और संबंधित पहलुओं को अपने एफिडेविट में प्रस्तुत कर चुकी है। 28 जुलाई 2026 के आदेश में भी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के एफिडेविट में रिक्त पदों को भरने के लिए सुझाए गए तरीकों का उल्लेख किया था और पक्षकारों से उस प्रस्ताव पर सुझाव मांगे थे।
69000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मुख्य मामला Ravi Kumar Saxena & Ors. बनाम State of U.P. & Ors., SLP(C) No. 21273/2024 सहित संबंधित याचिकाओं से जुड़ा है। लगातार चल रही सुनवाई को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मामला अभी विस्तृत बहस के दौर में है। न्यायालय में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय सामने आएगा।