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यूपी विधानसभा सचिवालय की सख्ती: सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी करने वालों पर अब होगी कानूनी कार्रवाई

22 अगस्त 2026 द्वारा
thenewsagency


लखनऊ, अगस्त 22 (TNA) उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने सोशल मीडिया पर विधान सभा, सचिवालय, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यक्ष के संदर्भ में की जा रही आपत्तिजनक, असत्य और निराधार टिप्पणियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में 21 अगस्त, 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है।

क्या है मामला

सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजे गए पत्र में प्रमुख सचिव ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विधान सभा और विधान सभा सचिवालय के विषय में अनर्गल, असत्य एवं निराधार सामग्री पोस्ट की जा रही है। पत्र में स्पष्ट किया गया कि विधान सभा एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसके अधिकारियों, कर्मचारियों और संवैधानिक प्राधिकारियों के संदर्भ में निराधार एवं असत्य टिप्पणी किया जाना सर्वथा अनुचित और अविधिक है।

अब क्या होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के संवालकों और अन्य सम्बन्धित पक्षों को यह निर्देश भेजे जाएं कि यदि विधान सभा या विधान सभा सचिवालय के संदर्भ में, या इसके अधिकारियों, कर्मचारियों और माननीय अध्यक्ष के विषय में कोई आपत्तिजनक, असत्य एवं अनर्गल सामग्री पोस्ट की जाती है, तो उसके विरुद्ध सुसंगत नियमों और विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तथ्यों के प्रमाणीकरण के बिना पोस्ट की गई किसी भी सामग्री या टिप्पणी को अविधिक और अनधिकृत माना जाएगा। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जा सकती है।

अन्य विभागों को भी भेजी गई प्रति

इस आदेश की प्रति सूचना और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद तथा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को भी सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है, ताकि इस दिशा में समुचित कदम उठाए जा सकें। विधान सभा सचिवालय का यह कदम संस्था की गरिमा और उसके अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया बताया जा रहा है, विशेषकर उन मामलों में जहां सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों की पुष्टि किए भ्रामक सामग्री प्रसारित की जा रही थी।

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