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Supreme Court to consider constituting a special bench for the OBC creamy layer matter.

ओबीसी क्रीमी लेयर मामले के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करेगा सर्वोच्च न्यायालय
25 अगस्त 2026 द्वारा
thenewsagency


नई दिल्ली, अगस्त 26 (TNA) सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दी है, जिसमें केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) क्रीमी लेयर सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर उसका 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के लिए सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है। विभाग चाहता है कि आवंटन 11 मार्च के फैसले से पहले लागू ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड के आधार पर हो।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यह मामला रखा। दरअसल, 11 मार्च के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने में माता-पिता की नौकरी की श्रेणी और निर्धारित आय या संपत्ति मानदंड, दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। केवल वेतन या आय को आधार नहीं बनाया जा सकता।

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