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Major action under Gangster Act in Mainpuri, Abhishek Singh's property worth Rs 15 crore seized

मैनपुरी में गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई, अभिषेक सिंह की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क
3 अक्तूबर 2026 द्वारा
thenewsagency


मैनपुरी, अक्टूबर 3 (TNA) अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुरावली पुलिस एवं प्रशासन ने शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने अभियुक्त अभिषेक सिंह की ग्राम फतेहजंगपुर स्थित करीब 15 करोड़ रुपये बाजारू कीमत वाली संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया।

कुर्क की गई भूमि का सर्किल रेट के अनुसार मूल्य 8 करोड़ 03 लाख 20 हजार रुपये बताया गया है, जबकि इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 15 करोड़ रुपये आंकी गई है। कार्रवाई जिलाधिकारी मैनपुरी के न्यायालय से पारित आदेश के अनुपालन में की गई।

कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी कुरावली, तहसीलदार कुरावली हिमांशु सिंह, पूर्ति निरीक्षक अमर सिंह और प्रभारी निरीक्षक कुरावली ललित भाटी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। प्रशासनिक टीम ने मौके पर मुनादी कराते हुए संपत्ति को कुर्क कर सील किया।

फतेहजंगपुर में स्थित है कुर्क की गई जमीन

अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र स्वर्गीय सुधीर, निवासी ग्राम फतेहजंगपुर, थाना कुरावली की ग्राम फतेहजंगपुर स्थित खाता संख्या 111, गाटा संख्या 218, रकबा 1.004 हेक्टेयर भूमि को कुर्क किया गया है।

पुलिस के अनुसार, अभिषेक सिंह और उसके गैंग लीडर अरुण सहित गैंग के अन्य सदस्यों के विरुद्ध हत्या, धोखाधड़ी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का आरोप है कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से यह संपत्ति बनाई गई थी। इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

-- मनीष मिश्रा

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