नई दिल्ली, नवंबर 4 (TNA) केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो साल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने बुधवार को बताया कि अग्निवीरों को शुरुआती चार साल की सेवा के बाद अतिरिक्त दो साल का इंगेजमेंट पीरियड दिया जाएगा।
इस फैसले के बाद अग्निवीरों को कुल छह साल तक सशस्त्र बलों में सेवा देने का अवसर मिल सकेगा। सरकार के अनुसार, यह व्यवस्था उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए होगी, जिन्हें मौजूदा प्रावधानों के तहत चार साल बाद सेवा से बाहर होना था।
सीडीएस ने कहा कि अतिरिक्त दो साल की अवधि पूरी होने के बाद इच्छुक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित रूप से शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, यह नियुक्ति वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों के आधार पर होगी और केवल इच्छा व्यक्त करने से नियमित भर्ती सुनिश्चित नहीं होगी।
सीडीएस ने कहा कि अतिरिक्त दो साल की अवधि पूरी होने के बाद इच्छुक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित रूप से शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, यह नियुक्ति वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों के आधार पर होगी और केवल इच्छा व्यक्त करने से नियमित भर्ती सुनिश्चित नहीं होगी।
पहले बैच को राहत
यह निर्णय अग्निपथ योजना के पहले बैच के चार साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले आया है। पहले बैच के लगभग 75 प्रतिशत अग्निवीरों को चार वर्ष की सेवा के बाद बाहर होना था, जबकि शेष 25 प्रतिशत को नियमित सैन्य सेवा में बनाए रखने का प्रावधान था।
सरकार के इस कदम से अग्निवीरों को सैन्य सेवा में अतिरिक्त अनुभव हासिल करने और नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए अधिक समय मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से चयन प्रक्रिया, विस्तृत पात्रता शर्तों और अतिरिक्त सेवा की अन्य शर्तों को लेकर औपचारिक दिशा-निर्देश जारी किए जाने की प्रतीक्षा है।
सरकार के इस कदम से अग्निवीरों को सैन्य सेवा में अतिरिक्त अनुभव हासिल करने और नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए अधिक समय मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से चयन प्रक्रिया, विस्तृत पात्रता शर्तों और अतिरिक्त सेवा की अन्य शर्तों को लेकर औपचारिक दिशा-निर्देश जारी किए जाने की प्रतीक्षा है।
अग्निपथ योजना में बदलाव
अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को प्रारंभिक रूप से चार वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है। चार वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद चयनित 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल किया जाता है, जबकि अन्य कर्मियों को सेवा से मुक्त किया जाता है।
दो साल के अतिरिक्त इंगेजमेंट पीरियड का प्रावधान इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इससे अग्निवीरों की संभावित सेवा अवधि चार वर्ष से बढ़कर छह वर्ष हो जाएगी और नियमित सैन्य सेवा में जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा।
दो साल के अतिरिक्त इंगेजमेंट पीरियड का प्रावधान इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इससे अग्निवीरों की संभावित सेवा अवधि चार वर्ष से बढ़कर छह वर्ष हो जाएगी और नियमित सैन्य सेवा में जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा।