Skip to Content

No RCMC required on exports upto Rs 3 lakhs

16 सितंबर 2026 द्वारा
thenewsagency


नई दिल्ली, सितंबर 16 (TNA) सरकार ने छोटे निर्यातकों और MSMEs के लिए निर्यात नियमों में बड़ी राहत दी है। अब 3 लाख रुपये तक के निर्यात कंसाइनमेंट के लिए RCMC यानी Registration-cum-Membership Certificate की जरूरत नहीं होगी, जहां यह प्रमाणपत्र पहले आवश्यक था। इससे छोटे कारोबारियों, कारीगरों और नए निर्यातकों की कागजी कार्रवाई और अनुपालन का बोझ घटेगा।

सरकार को उम्मीद है कि इससे पोस्टल, कूरियर और ई-कॉमर्स के जरिए छोटे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 3 लाख रुपये से अधिक के कंसाइनमेंट पर जहां जरूरी है, वहां RCMC की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 3 हजार अमेरिकी डॉलर तक के कंसाइनमेंट कुल शिपिंग बिलों का करीब 43 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.86 प्रतिशत है।


इस पोस्ट को साझा करें
टैग्स 


संग्रहित करें